Bank के पास आपका PAN Data नहीं होने पर भी क्या आप TDS Credit Claim कर पाएंगे? - Digiforum Space

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Bank के पास आपका PAN Data नहीं होने पर भी क्या आप TDS Credit Claim कर पाएंगे?
Bank and your PAN Card : क्या आपने अपना स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number – PAN) अपने बैंक को जमा कर दिया है? यदि नहीं, तो बैंक जमा पर अर्जित ब्याज पर 20% की उच्च दर पर TDS (Tax Deducted at Source) काट सकता है। जैसा कि आपने पहले ही ब्याज आय पर टीडीएस का भुगतान कर दिया है, आप इसे अपनी ओवरआल टैक्स देयता में समायोजित कर सकते है। इसके अलावा, यदि कर कटौती आपकी कर देयता से अधिक थी (यदि आप कम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं), तो आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। टैक्सपेयर को Income Tax Return में प्री-टैक्स या ग्रॉस इनकम दिखाना होगा और चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट अलग से लेना होगा।
हालाँकि, आपको TDS क्रेडिट का दावा करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह आपके Form 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं होगा मतलब Form 26AS में नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने बैंक में पैन कार्ड सबमिट नहीं किया था। बैंक द्वारा दाखिल किये गए टीडीएस रिटर्न में “पैन उपलब्ध नहीं है” ऐसा दिखाई देगा। आप अपना Form 26AS, TRACES के वेबसाइट पर देख सकते है।
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Your PAN Card and TDS
टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक कटौतीकर्ता (व्यक्ति या बैंक) को TDS Return फाइल करना पड़ता है। अगर आपने पैन कार्ड सबमिट किया है, तो कटौतीकर्ता टीडीएस रिटर्न में आपके पैन से सम्बंधित काटे गए टीडीएस को दिखाएगा। IT Department इस डेटा का उपयोग करके, आपके Form 26AS में दिखायेगा।
लेकिन अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं किया गया था, तो यह आपके Form 26AS में नहीं दिखेगा। तो, आप टीडीएस क्रेडिट का दावा कैसे कर सकते हैं?
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Bank के पास आपका PAN Data नहीं होने पर भी TDS Credit Claim कर सकते है।
यदि आपने पैन सबमिट नहीं किया था तो टीडीएस क्रेडिट का दावा करना संभव नहीं है। यदि टैक्स कटौती और कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के बाद पैन सबमिट किया जाता है, तो कटौतीकर्ता अपने TDS Return में आपके PAN का उल्लेख करते हुए सुधार के लिए अनुरोध कर सकता है।
यदि कटौतीकर्ता अनुरोध को स्वीकार करता है और पैन का उल्लेख करते हुए एक टीडीएस सुधार विवरण दाखिल करता है, तो ऐसा टीडीएस आपके Form 26AS में दिखाई देगा, कटौतीकर्ता द्वारा दायर टीडीएस सुधार विवरण संसाधित होने के बाद, आप क्रेडिट का दावा कर पाएंगे। यह तभी संभव हो पायेगा, जब आपका TDS डिडक्टर संशोधित TDS Return फाइल करने के लिए राजी हो।
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TBR Based TDS Claim
ऐसे मामलों में, आप कटौतीकर्ता द्वारा जारी किए गए लेनदेन-आधारित रिपोर्ट (TBR) के आधार पर भी क्रेडिट प्राप्त कर सकते है। हालाँकि, इससे आपको नोटिस जारी किया जा सकता है क्योंकि आयकर रिटर्न में दावा किए गए टीडीएस और Form 26AS में रेफ्लेक्टेड टीडीएस के बीच विसंगति दिखाई देती है। हालांकि, इस संबंध में आप TBR के आधार पर TDS Credit का दावा करने के लिए एक सुधार आवेदन दायर कर सकते है।
Conclusion
Bank के पास आपका PAN Data नहीं होने पर भी आप TDS Credit Claim कर सकते है, अगर बैंक Revised TDS Return फाइल करने में समर्थ हो। कुछ केसेस में में ऐसा भी हो सकता है की Revised TDS Return फाइल करने से कटौतीकर्ता अस्वीकार कर सकता है। इसलिए, यदि आप किसी भी परेशानी से बचना चाहते हैं, तो जहां भी आवश्यक हो, अपना पैन कार्ड सबमिट करना हमेशा बेहतर होता है।
यदि ITR Filing या ITR से सम्बंधित समस्या हो तो, हमारे WhatsApp number पर संपर्क कर सकते है।
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